CBSE भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से इनकार
Supreme Court Refuses to Stay CBSE Language Policy
दिल्ली/प्रतिनिधि : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को CBSE की नई भाषा पॉलिसी पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस पॉलिसी के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए दो क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई स्वीकार करते हुए CBSE और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि फिलहाल अंतरिम रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 15 और 16 जुलाई 2026 को होगी।
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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नई पॉलिसी छात्रों पर अतिरिक्त भाषा का बोझ डालती है और राज्यों की शिक्षा नीतियों के खिलाफ है। वहीं CBSE ने कोर्ट में कहा कि यह नीति NEP 2020 के तहत भारतीय भाषाओं और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस फैसले के बाद शिक्षा जगत में नई बहस शुरू हो गई है।



