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Energy Security के लिए सरकार का बड़ा कदम

Government Takes Major Step Towards Energy Security

दिल्ली/प्रतिनिधि : केंद्र सरकार ने देश में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नया आदेश जारी किया है। यह फैसला होर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित अवरोध के चलते ईंधन आपूर्ति पर बढ़ती चिंताओं के बीच लिया गया है। सरकार का मानना है कि पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से घरेलू उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस की पहुंच बढ़ेगी, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम होगी और उन क्षेत्रों में सिलेंडर की उपलब्धता सुधरेगी जहां पाइपलाइन सुविधा नहीं है।

यह आदेश पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक संस्थाओं, हाउसिंग सोसायटी और अधिकृत एजेंसियों पर लागू होगा। नए नियमों के अनुसार अधिकृत संस्थाओं को निर्धारित समय सीमा में पाइपलाइन बिछाने का अधिकार मिलेगा, जिससे मार्ग अधिकार से जुड़े विवाद, देरी और स्थानीय स्तर पर लगाए जाने वाले अनावश्यक शुल्क जैसी समस्याओं का समाधान होगा।

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