Labor Law: इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड संशोधन बिल पास
Labor Law: Industrial Relations Code Amendment Bill Passed

दिल्ली/प्रतिनिधि : लोकसभा ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड संशोधन बिल 2026 को पारित कर दिया। बिल पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि अब एक ही काम के लिए पुरुष और महिला कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन नहीं दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि लेबर कोड समान काम के लिए समान वेतन, समय पर सैलरी भुगतान और न्यूनतम वेतन की गारंटी सुनिश्चित करते हैं।
मंत्री ने कहा कि कोई भी राज्य तय न्यूनतम वेतन से कम सैलरी निर्धारित नहीं कर सकेगा। 40 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए साल में एक बार स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में सोशल सिक्योरिटी कवरेज 19 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया है। बिल में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में संशोधन का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। कांग्रेस के कोडिकुनिल सुरेश और एनसीपी की सुप्रिया सुले समेत कई सांसदों ने चर्चा में भाग लिया।



