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राष्ट्रपति ने SC संशोधन अध्यादेश किया मंजूर

President Approves SC Amendment Ordinance

दिल्ली/प्रतिनिधि : देश की न्यायपालिका को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया है। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 38 हो गई है।

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सरकार का मानना है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से लंबित मामलों के तेजी से निपटारे में मदद मिलेगी और न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। बढ़ते मामलों के बोझ को देखते हुए यह फैसला न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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