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Mining Permit : माइनिंग परमिट अब कलेक्टर के हाथ

Mining Permits in Maharashtra Now in the Hands of the Collector

मुंबई/प्रतिनिधि : महाराष्ट्र में गैर-कानूनी माइनिंग और अवैध स्टोन क्रशर पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव करने का फैसला लिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा की है कि 500 से 2000 ब्रास तक की माइनिंग परमिट अब स्थानीय स्तर के बजाय सीधे जिला कलेक्टर स्तर से जारी किए जाएंगे। पहले यह प्रक्रिया तहसील या प्रांतीय स्तर पर होती थी, जहां अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती थीं। नई व्यवस्था के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय में एक विशेष सेल बनाया जाएगा, जो साल में एक बार सभी आवेदनों की जांच कर अनुमति देगा।

सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, अवैध खनन पर रोक लगेगी और प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत होगी। यह कदम राज्य में खनन क्षेत्र को व्यवस्थित और नियंत्रित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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