Election Expenditure सीमा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Supreme Court Strict on Election Expenditure Limits

दिल्ली/प्रतिनिधि : चुनावी खर्च को लेकर अहम मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय पर सीमा तय करने की मांग वाली याचिका पर स्पष्टीकरण मांगा है।
याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत व्यक्तिगत उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर सख्त सीमा निर्धारित है, लेकिन राजनीतिक दलों के खर्च पर कोई सीमा नहीं है। इससे चुनावी प्रतिस्पर्धा में असमानता पैदा होती है और संसाधन-समृद्ध दलों को अनुचित लाभ मिलता है। पीठ ने केंद्र और निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या चुनावी पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के खर्च पर भी सीमा तय की जानी चाहिए।



