
NA Permissions: महाराष्ट्र में रियल एस्टेट को बड़ी राहत
NA permits abolished in Maharashtra, major relief for real estate
मुंबई/प्रतिनिधि : महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड (दूसरा अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 लागू होने के बाद 10 फरवरी 2026 को विस्तृत सरकारी प्रस्ताव जारी किया है। नए प्रावधानों के तहत अब अलग से नॉन-एग्रीकल्चरल (NA) परमिशन की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, यदि संबंधित प्लानिंग अथॉरिटी ने डेवलपमेंट या बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दे दी है। साथ ही NA जमीनों पर लगने वाला सालाना टैक्स भी खत्म कर दिया गया है।
अब जमीन की रेडी रेकनर दर के आधार पर 0.10% से 0.50% तक एकमुश्त कन्वर्ज़न प्रीमियम लिया जाएगा। यह राशि एक वर्ष के भीतर जमा करनी होगी। इकट्ठा प्रीमियम का हिस्सा स्थानीय निकायों को भी मिलेगा। सरकार ने बैंकों को अलग NA सर्टिफिकेट की मांग न करने के निर्देश दिए हैं। उद्योग जगत ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे प्रोजेक्ट अप्रूवल तेज होंगे और घर खरीदारों को लाभ मिलेगा।



