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Election मैदान में उतरने से पहले ये नियम जानलो
Know These Rules Before Entering the Electoral Arena
नवी मुंबई/सान्वी देशपांडे : मनपा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पालन की जाने वाली विस्तृत ‘क्या करें और क्या न करें’ की सूची जारी की है।
✅ क्या करें (Do’s)
- चुनाव घोषणा से पहले शुरू की गई जनकल्याण योजनाएं जारी रह सकती हैं।
- बाढ़, सूखा, महामारी या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास कार्य किए जा सकते हैं।
- गंभीर रूप से बीमार या मृत व्यक्तियों के मामलों में नियमानुसार सहायता दी जा सकती है।
- सभी राजनीतिक दलों को बिना भेदभाव सार्वजनिक स्थान, मैदान और हेलीपैड उपलब्ध कराए जाएं।
- आलोचना केवल नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यों तक सीमित हो।
- सार्वजनिक बैठकों और जुलूसों के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
- जुलूस और सभाओं से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।
- पोलिंग प्रक्रिया में चुनाव अधिकारियों का पूरा सहयोग करना होगा।
- पोलिंग बूथ में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
- प्रचार समाप्ति के बाद बाहरी व्यक्ति को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा।
❌ क्या न करें (Don’ts)
- सरकारी धन से सरकार या सत्तारूढ़ दल के प्रचार पर पूरी तरह प्रतिबंध।
- सरकारी कामकाज और चुनाव प्रचार को एक साथ नहीं मिलाया जाएगा।
- मतदाताओं को पैसे, शराब या किसी भी तरह का लालच देना अपराध है।
- जाति, धर्म, भाषा के नाम पर वोट मांगना या भड़काना प्रतिबंधित है।
- पूजा स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
- पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के भीतर प्रचार पूरी तरह वर्जित।
- बिना अनुमति किसी की निजी संपत्ति पर पोस्टर, झंडे या नारे नहीं लगाए जा सकते।
- लाउडस्पीकर सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद प्रतिबंधित हैं।
- पोलिंग के दिन सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अपने गार्ड्स के साथ बूथ के अंदर नहीं जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह सूची संकेतात्मक है, और किसी भी संदेह की स्थिति में महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।