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Election आयोग का निर्देश: 30 दिन में जमा करें पार्टी संविधान

Election Commission directive: Submit party constitution within 30 days

मुंबई/प्रतिनिधी : चुनाव आयोग ने देश के सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी-अपनी पार्टी की अद्ययावत संविधान प्रतियां 30 दिनों के भीतर जमा करें। आयोग ने इस संबंध में सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व को पत्र भेजते हुए कहा है कि पार्टी की उद्देशिका, संगठनात्मक ढांचा और आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख करने वाला यह दस्तावेज अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल के सुचारू संचालन और लोकतांत्रिक मूल्यों के पालन के लिए पार्टी संविधान आवश्यक होता है। इसीलिए इसे अद्ययावत स्वरूप में जमा करना सभी दलों के लिए अनिवार्य है। आयोग ने यह भी कहा कि प्राप्त होने वाली अद्ययावत प्रतियां उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी, जिससे जनसामान्य को पारदर्शिता के साथ संबंधित जानकारी उपलब्ध हो सके।

आयोग ने बताया कि कई दलों ने लंबे समय से अपने संविधान में हुए संशोधनों की जानकारी नहीं दी है। ऐसे में नए निर्देश का उद्देश्य रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना और राजनीतिक दलों के भीतर पारदर्शिता बढ़विणा है।

चुनाव आयोग ने उम्मीद जताई है कि सभी राजनीतिक दल तय समय सीमा के भीतर अपनी प्रतियां जमा करेंगे, जिससे प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।

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