सरकार ने बढ़ाया पेट्रोल-डीजल निर्यात शुल्क
Government Raises Export Duties on Petrol and Diesel
दिल्ली/प्रतिनिधी : केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी) में संशोधन करते हुए इसकी दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 3 अगस्त से प्रभावी हो गई हैं। यह फैसला अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की समीक्षा के बाद लिया गया है। नई अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला शुल्क 2.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीज़ल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 15.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 24 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।
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सरकार हर पखवाड़े वैश्विक कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों के आधार पर विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है। इसका उद्देश्य असाधारण मुनाफा अर्जित करने वाली तेल कंपनियों से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना और घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हालांकि, इस फैसले का असर आम उपभोक्ताओं पर फिलहाल नहीं पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीज़ल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस निर्णय का सबसे अधिक प्रभाव पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने वाली रिफाइनिंग कंपनियों पर पड़ने की संभावना है।



