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NEET प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की पुलिस को नसीहत

Supreme Court's advice to police regarding NEET protests

दिल्ली/प्रतिनिधी : देशभर में NEET परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है और केवल प्रदर्शन हो रहा है, इस आधार पर पुलिस अत्यधिक बल प्रयोग को उचित नहीं ठहरा सकती। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उन विभिन्न याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई करेगा, जिनमें आरोप लगाया गया है कि NEET विरोध प्रदर्शन के दौरान कई राज्यों में छात्रों के साथ पुलिस ने कठोर कार्रवाई की। अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है।

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पीठ ने यह भी सुझाव दिया कि पूरे देश में प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक समान प्रोटोकॉल तैयार किया जाना चाहिए। इससे प्रशासन को हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। अदालत ने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुए कथित हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आंदोलन और उसे संभालने की पूरी प्रक्रिया में आत्म-अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।

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