कफ सिरप बिक्री पर सरकार का बड़ा फैसला
Government's Major Decision on Cough Syrup Sales
दिल्ली/प्रतिनिधि : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कफ सिरप के दुरुपयोग को रोकने के लिए ड्रग्स रूल्स, 1945 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए नियमों के तहत छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री को लेकर दी गई पुरानी छूट समाप्त कर दी गई है। मंत्रालय ने शेड्यूल K की दवाओं की सूची से “सिरप” शब्द भी हटा दिया है। अब कफ सिरप और अन्य संबंधित दवाओं की बिक्री केवल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी से ही की जा सकेगी।
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पहले 1000 से कम आबादी वाले गांवों में कुछ शर्तों के साथ कफ सिरप की खुदरा बिक्री की अनुमति थी, लेकिन अब यह व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कफ सिरप डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं खरीदे जा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाली दवा दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।



