FSSAI: दूध विक्रेताओं के लिए की नई गाइडलाइन
FSSAI Issues New Guidelines for Milk Vendors

दिल्ली/प्रतिनिधि : देश में दूध की बिक्री और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत ऐसे दूध उत्पादक और विक्रेता जो किसी मिल्क कोऑपरेटिव के सदस्य नहीं हैं, उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने या जारी रखने से पहले अनिवार्य रूप से FSSAI से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना होगा।
अथॉरिटी के अनुसार, कई स्थानों पर दूध उत्पादक और विक्रेता बिना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के ही दूध का कारोबार कर रहे हैं, जबकि वे खाद्य व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियां चला रहे हैं। इसे देखते हुए FSSAI ने नियमों के सख्त पालन की अपील की है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड सेफ्टी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी दूध उत्पादक और विक्रेताओं के पास वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या लाइसेंस हो। इसके लिए राज्यों में विशेष रजिस्ट्रेशन अभियान भी चलाया जाएगा।



