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E-Bikes-E-Autos के लिए अब परमिट अनिवार्य

Permits Now Mandatory for E-Rickshaws and E-Bikes

मुंबई/प्रतिनिधि : महाराष्ट्र में ई-रिक्शा और ई-बाइक चलाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए चलने वाले ई-रिक्शा और ई-बाइक को मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ परमिट लेना अनिवार्य होगा।

अब तक ई-रिक्शा को यात्रियों के परिवहन के लिए अलग से परमिट लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन राज्य में ई-वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के अनुरूप सभी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाहनों पर एक समान नियम लागू करने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। परमिट प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए परिवहन विभाग “सिंगल विंडो स्कीम” शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस व्यवस्था के तहत आवेदन स्वीकार करना, दस्तावेजों का सत्यापन और परमिट मंजूरी की पूरी प्रक्रिया एक ही जगह पर आसान और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी।

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