India-Pakistan Border पर 5 किमी क्षेत्र में रात का प्रतिबंध
Nighttime Restrictions Imposed in a 5-Kilometer Area Along the India-Pakistan Border

विशेष/प्रतिनिधि : भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी करते हुए सीमा से लगे पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों और वहां आने-जाने वाले लोगों पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू किया है।
जारी आदेश के अनुसार, सीमा से सटे इस प्रतिबंधित क्षेत्र में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी व्यक्ति के गमनागमन और विचरण पर रोक रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने क्षेत्र के निवासियों को निर्देश दिया है कि वे आदेश का सख्ती से पालन करें। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारी द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।



