LPG and CNG सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश
Instructions to Ensure Domestic LPG and CNG Supply

दिल्ली/प्रतिनिधि : बढ़ते युद्ध संकट के बीच केंद्र सरकार ने देश में नैचुरल गैस की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 के तहत पेट्रोलियम उत्पादों और नैचुरल गैस की सप्लाई, उपलब्धता और वितरण को नियंत्रित करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र ने नेशनल गैस रेगुलेशन ऑर्डिनेंस जारी करते हुए घरेलू ईंधन आपूर्ति की नई प्राथमिकताएं तय की हैं।
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, अब घरेलू पाइप्ड गैस और वाहनों के लिए CNG सप्लाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। भारत की कुल नैचुरल गैस आयात का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से आता है, जो मौजूदा भू-राजनीतिक संकट के कारण प्रभावित हुआ है। सरकार ने आवश्यक सेवाओं के लिए विशेष कोटा तय करते हुए ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए पाइप्ड गैस और CNG की सप्लाई 100 प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया है। इसके लिए ऑयल रिफाइनिंग कंपनियों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स की गैस सप्लाई में लगभग 35 प्रतिशत की कटौती की गई है। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को LPG की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ही सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई है।



