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NCLAT Order: 16 मार्च तक आदेश मानेगा वॉट्सएप

NCLAT Order: WhatsApp to Comply by March 16

दिल्ली/प्रतिनिधि : मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सएप ने दिसंबर में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी अंतरिम याचिका वापस ले ली है। NCLAT ने कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के निर्देशों का पालन करने और यूज़र्स की सहमति के आधार पर डेटा शेयरिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया था। इसके लिए कंपनी को तीन महीने का समय भी दिया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान वॉट्सएप ने अदालत को बताया कि वह 16 मार्च तक NCLAT के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर देगा, इसी कारण कंपनी ने अपनी अंतरिम याचिका वापस लेने का फैसला किया। अदालत ने कंपनी को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वॉट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी की वैधता से जुड़ा मुख्य मामला अभी लंबित रहेगा और इस पर आगे सुनवाई जारी रहेगी।

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