US Tariff: अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ फैसले को कहा अवैध
US Court Declares Tariff Decision Illegal

विशेष/प्रतिनिधि : अमेरिका में Donald Trump को एक और बड़ा न्यायिक झटका लगा है। Supreme Court of the United States ने 6-3 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने व्यापक टैरिफ लगाकर अपने संवैधानिक अधिकारों की सीमा का उल्लंघन किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। कोर्ट के अनुसार यदि कांग्रेस ऐसी “विशिष्ट और असाधारण शक्ति” देना चाहती, तो इसे कानून में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाता।
ट्रंप ने सत्ता में वापसी के बाद लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर “रेसिप्रोकल टैरिफ” सहित कई शुल्क लगाए थे, जिनमें मैक्सिको, कनाडा और चीन शामिल थे। हालांकि स्टील-एल्युमिनियम जैसे सेक्टर-विशिष्ट टैरिफ पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा। यह निर्णय निचली अदालत के पूर्व आदेश की भी पुष्टि करता है, जिससे व्यापार नीति विवाद पर अंतिम मुहर लग गई है।



