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Supreme Court: पश्चिम बंगाल में SIR बिना रुकावट जारी रहेगा

SIR to continue without interruption in West Bengal: Supreme Court

दिल्ली/प्रतिनिधि : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को बिना किसी बाधा के जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही दस्तावेज़ों की जांच की समय-सीमा को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर केवल कार्यविधि संबंधी मामलों में ही हस्तक्षेप करेगा और एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 8,505 ग्रुप-बी अधिकारियों के नाम मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को सौंपे। इन अधिकारियों की मदद से निर्वाचन आयोग मतदाता आंकड़ों में विसंगतियों को दूर करने के लिए सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी से पहले जारी नहीं की जा सकती और अब इसे 28 फरवरी तक प्रकाशित किया जाएगा। अब तक 139 लाख मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि 106 लाख मतदाताओं के दस्तावेज़ अपलोड किए जा चुके हैं। शेष प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के प्रयास जारी हैं।

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