Meta-WhatsApp मामले की सुनवाई 23 फरवरी तक टली
Meta-WhatsApp Case Hearing Adjourned Until February 23

दिल्ली/प्रतिनिधि : सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती देने वाली मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और व्हाट्सएपकी याचिकाओं पर सुनवाई 23 फरवरी तक स्थगित कर दी है। यह स्थगन कंपनियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अस्वस्थ होने के कारण किया गया।
सीसीआई ने व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति से जुड़े मामलों में 213 करोड़ 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इससे पहले 3 फरवरी को Supreme Court of India ने मेटा और व्हाट्सएप की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि कंपनियां नागरिकों के निजता अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकतीं और एकाधिकार स्थापित कर रही हैं। यह अपील एनसीएलएटी के नवंबर 2025 के फैसले के बाद दायर की गई है, जिसमें विज्ञापन हेतु डेटा साझा करने पर रोक हटाई गई थी, लेकिन जुर्माना बरकरार रखा गया था। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है।



