Trending

Unauthorized विज्ञापनों पर रोक लगेगी

Unauthorized Advertisements to be Banned

नवीमुंबई/सान्वी देशपांडे : नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनाव 2025–26 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव प्रचार और विज्ञापनों को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग, महाराष्ट्र द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को जारी “मीडिया कंट्रोल एंड एडवरटाइजमेंट सर्टिफिकेशन ऑर्डर 2025” के अनुसार नवी मुंबई मनपा प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्था लागू कर दी है। मनपा आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे की अध्यक्षता में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड कंट्रोल कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, पुलिस उपायुक्त (स्पेशल ब्रांच) रश्मि नांदेडकर और मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी व नोडल अधिकारी सत्यवान उबाले शामिल हैं।

चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को टीवी, केबल चैनल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ई-न्यूज़पेपर, एफएम रेडियो, सिनेमा हॉल, एसएमएस या वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापन प्रसारित करने से पहले उसका प्री-सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसके लिए विज्ञापन प्रसारण की तारीख से कम से कम पांच दिन पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। बिना अनुमति या नियमों के विरुद्ध विज्ञापन प्रसारित नहीं किए जा सकेंगे। धार्मिक, भड़काऊ, असंवैधानिक, अश्लील या झूठे आरोपों वाले विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। चुनाव 15 जनवरी 2026 को प्रस्तावित हैं, ऐसे में प्रशासन ने सभी दलों, उम्मीदवारों और मीडिया संस्थानों से नियमों का पालन करने की अपील की है।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker