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Elections को आगे बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

The Supreme Court Refused to Extend the Elections

मुंबई/प्रतिनिधी : महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को हुई नगरपरिषद और नगरपंचायत चुनावों की मतगणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन चुनावों की मतगणना 21 दिसंबर को ही होगी, उससे पहले नहीं। चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का बदलाव या समय से पहले मतगणना की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की सभी लंबित चुनाव प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक हर हाल में पूरी की जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में इन चुनावों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने चेतावनी भरे लहज़े में कहा कि चुनावों में देरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि समय पर चुनाव करवाए जाएँ।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य में चल रही संभावित अटकलों पर विराम लग गया है। अब 21 दिसंबर को ही नतीजे घोषित किए जाएंगे और चुनाव प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी करने की दिशा में प्रशासनिक गतिविधियाँ तेज होने की उम्मीद है।

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