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Una में जुआ-सट्टा पर पुलिस का बड़ा शिकंजा

Police Crackdown on Gambling and Betting in Una

हिमाचल प्रदेश/ प्रतिनिधि : हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में लंबे समय से सक्रिय जुआ और सट्टा गतिविधियों पर अब बड़ा अंकुश लगने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) में संशोधन कर गैंबलिंग को संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल करने के बाद पुलिस अब इस अवैध गतिविधि पर अधिक कठोर कार्रवाई कर सकेगी।

पहले जुआ एक्ट के तहत सजा कम होने के कारण आरोपियों को आसानी से जमानत मिल जाती थी और यह अवैध कारोबार लगातार फलता-फूलता रहा। लेकिन अब नए प्रावधानों के तहत बीएनएस की धारा 112 में जुआ-सट्टा करने या संचालित करने पर सात वर्ष तक की कठोर कारावास का प्रावधान कर दिया गया है, जिससे अपराधियों पर कानूनी शिकंजा और मजबूत होगा।

ऊना के पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में जुआ-सट्टा नेटवर्क के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस पकड़े जाने वाले लोगों से उनके नेटवर्क, बाहरी राज्यों से जुड़े संपर्क और संगठित गिरोहों की भी विस्तृत जांच करेगी।

पुलिस का मानना है कि सख्त कानून के लागू होने से न केवल जुआ-सट्टा गतिविधियों पर बड़ी रोक लगेगी, बल्कि समाज में भी यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि गैंबलिंग किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। नए प्रावधानों के अमल से ऊना जिला में इन अवैध गतिविधियों के जड़ से खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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