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Without अनुमति पेड़ काटने पर लगेगा 1 लाख रुपये तक जुर्माना

Cutting trees without permission will attract a fine of up to ₹1 lakh

पुणे; प्रतिनिधि: पुणे महानगर पालिका क्षेत्र में अब बिना अनुमति किसी भी पेड़ की कटाई करना भारी पड़ सकता है। शहर में पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देने और अवैध वृक्षतोड़ पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र वृक्षतोड़ अधिनियम 1964 में संशोधित प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। नए नियमों के तहत, महानगर पालिका की अनुमति के बिना पेड़ काटने पर 1 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

पिछले कुछ वर्षों में शहरी विकास के नाम पर तेजी से होती पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ा है। वायु गुणवत्ता, तापमान में वृद्धि और हरित क्षेत्र में कमी को देखते हुए प्रशासन ने यह कठोर कदम उठाया है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कटाई रोकने के लिए दंड में बढ़ोत्तरी बेहद जरूरी थी, ताकि लोग नियमों का पालन करें और हरित संतुलन को बनाए रखने में सहयोग दें।

नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब किसी भी पेड़ को काटने से पहले संबंधित विभाग से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने वालों पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पर्यावरण प्रेमियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे शहर के हरित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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