
सरकार ने जारी किए फिशिंग के नए नियम, मछुआरों की आजीविका को मिलेगा सहारा
Government Notifies New Fishing Rules to Support Fishermen’s Livelihoods
नई दिल्लीः भारत सरकार ने “विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र” (EEZ) में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इस पहल से तटीय समुदायों की आजीविका को सशक्त बनाने और गहरे समुद्री मत्स्यन को टिकाऊ दिशा देने का लक्ष्य रखा गया है।इसे एक समृद्ध और समावेशी नीली अर्थव्यवस्था के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. “अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मत्स्य पालन के सतत दोहन” के लिए तैयार की गयी यह पहल भारत के समुद्री क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता से प्रेरित है. 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह पर विशेष ध्यान देते हुए भारतीय ईईजेड और उच्च सागरों से सतत मत्स्य पालन के लिए एक सक्षम ढाँचे की परिकल्पना की गई थी।
समुदाय-नेतृत्व वाले मॉडलों को सशक्त बनाने का लक्ष्य
नए नियम मछुआरा सहकारी समितियों और मत्स्यपालक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्यों को करने और तकनीकी रूप से उन्नत जहाजों के प्रबंधन के लिए प्राथमिकता देते हैं। ईईजेड नियम न केवल गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को सुगम बनाएंगे, बल्कि मूल्यवर्धन, पता लगाने की क्षमता और प्रमाणन पर ज़ोर देकर समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाने में भी योगदान देंगे। इस पहल से आधुनिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण और मातृ-शिशु पोत अवधारणा की शुरुआत के माध्यम से भारतीय समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए नए क्षितिज खुलने की उम्मीद है, जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के प्रभावी निगरानी तंत्र के तहत समुद्र के बीच में ट्रांसशिपमेंट संभव होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के द्वीपीय क्षेत्रों में, जो भारत के EEZ क्षेत्र का 49% हिस्सा हैं, मातृ-शिशु पोतों के उपयोग से उच्च गुणवत्ता वाली मछली के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
हानिकारक प्रथाओं पर अंकुश, समुद्री कृषि को बढ़ावा
ईईजेड नियम समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और समान मत्स्य पालन के अवसर सुनिश्चित करने के लिए एलईडी लाइट फिशिंग, पेयर ट्रॉलिंग और बुल ट्रॉलिंग जैसी हानिकारक मत्स्य पालन प्रथाओं के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए, मत्स्य प्रजातियों के लिए न्यूनतम कानूनी आकार भी निर्धारित किया जाएगा और घटते मत्स्य भंडार को बहाल करने के लिए राज्य सरकारों सहित हितधारकों के परामर्श से मत्स्य प्रबंधन योजनाएँ विकसित की जाएँगी। समुद्री पिंजरे की खेती और समुद्री शैवाल की खेती जैसी समुद्री कृषि प्रथाओं को भी वैकल्पिक आजीविका के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा ताकि निकटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य पालन के दबाव को कम किया जा सके और पर्यावरणीय अखंडता से समझौता किए बिना उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इन उपायों से विशेष रूप से छोटे पैमाने के मछुआरों और उनकी सहकारी समितियों को लाभ होगा, जिससे उन्हें गहरे समुद्र के संसाधनों तक पहुँचने, अधिक आय अर्जित करने और टूना जैसी उच्च मूल्य वाली प्रजातियों को वैश्विक बाजारों में निर्यात करने में मदद मिलेगी।
नियामक सुधार, भारतीय मूल की मान्यता देने की पहल
ये नियम महत्वपूर्ण सुधार ला रहे हैं ताकि भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से उत्पन्न मत्स्य संसाधनों को राजस्व और सीमा शुल्क मानदंडों के तहत ‘भारतीय मूल’ के रूप में मान्यता दी जा सके, ताकि भारतीय बंदरगाह पर उतरते समय इसे ‘आयात’ न माना जाए और अन्य देशों को निर्यात करते समय इसे भारतीय राजकोष में उचित रूप से दर्ज किया जा सके। इसके अतिरिक्त, छोटे पैमाने के मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए, ये नियम भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में अवैध मत्स्य पालन प्रथाओं को रोकने के लिए अवैध, असूचित और अनियमित (आईयूयू) मत्स्य पालन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने का प्रावधान करते हैं।
रीएएलसीराफ्ट को मछली पकड़ने और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है, जो प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में समुद्री भोजन के निर्यात के लिए प्रमुख आवश्यकताएं हैं। यह एकीकृत डिजिटल प्रणाली संपूर्ण पता लगाने की क्षमता, स्वच्छता अनुपालन और पर्यावरण-लेबलिंग सुनिश्चित करती है, जिससे भारतीय समुद्री उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है।



