
VVPAT विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस
VVPAT Row Heats Up: Bombay High Court Sends Notice to Election Commission
मुंबईः प्रतिनिधिः वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों के इस्तेमाल को लेकर विवाद एक बार फिर गरमा गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने यह कदम उन याचिकाओं पर उठाया है, जिनमें मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि वर्तमान प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक वोटों की पूरी तरह से जांच सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के क्रॉस-चेक के लिए सख्त और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की।इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है, वहीं चुनावी पारदर्शिता को लेकर बहस तेज होती जा रही है।
कांग्रेस की याचिका, नागपुर पीठ में तेज हुई सुनवाई
बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में वीवीपैट का इस्तेमाल न करने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और अगले सप्ताह तक जवाब वीवीपैट मशीनों के संचालन और सत्यापन प्रक्रिया पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडघे द्वारा दायर याचिका पर आज न्यायमूर्ति अनिल किलोर की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई।



