Court Verdict : बांबे हाइकोर्ट ने इन्फ्लूएंसर विजय गजेरा के X अकाउंट पर रोक लगाई
Bombay High Court Withholds Influencer Vijay Gajera's X Account in Malabar Gold Defamation Suit

मुंबई, प्रतिनिधिः बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक हालिया आदेश में इन्फ्लुएंसर विजय गजेरा के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मानहानि मामले में विजय गजेरा के ट्विटर यानी एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी है. विजय गजेरा मालाबार गोल्ड मानहानि मुकदमे में आरोपी हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विजय गजेरा के भारत में एक्स अकाउंट पर रोक लगाने का आदेश दिया। मालाबा गोल्ड केरला के सांसद की है, बताया जा रहा है कि मालाबार गोल्ड ने कंपनी के प्रचार के लिए पाकिस्तानी इन्फ्लूएंसर की मदद ली. आरोप लगाया गया कि मालाबार गोल्ड आपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वालों को सपोर्ट कर रहा है. इसके बाद ट्विटर पर कई पोस्ट की गयी और धनतेरस पर मालाबार गोल्ड के खिलाफ अपप्रचार किया गया.
पाकिस्तानी इन्फ्लूएंसर का कनेक्शन क्या है..
यह मुकदमा गजेरा द्वारा उन पोस्टों के बाद शुरू हुआ, जिनमें जौहरी के पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर अलिश्बा खालिद के साथ प्रचार सहयोग की आलोचना की गई थी, जिन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का मज़ाक उड़ाया था। इस विवाद ने धनतेरस पर व्यापक रूप से #BoycottMalabarGold अभियान को हवा दी है, जिसमें उपयोगकर्ताओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चेन के स्टोर्स में ग्राहकों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त की है।



