CIDCO पर विधायक विक्रांत पाटील का आक्रमक बयान!
MLA Vikrant Patil's aggressive statement on CIDCO!
पनवेल : नैना प्रकल्प को लेकर विधान परिषद में आक्रामक बयान देते हुए विधायक विक्रांत पाटील ने सिडको के कार्यप्रणाली पर तीव्र टिप्पणी की। मुंबई में चल रहे बजट सत्र में पाटील ने पनवेल-उरण तालुका के नैना प्रभावित क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को उजागर किया। पाटील ने सिडको के अधिकारियों की उदासीनता और विकास कार्यों में असफलता की आलोचना की। विधायक विक्रांत पाटील ने सिडको के कार्यप्रणाली को “कुंभकर्ण की नींद” से तुलना करते हुए कहा कि जबकि कुंभकर्ण की नींद छह महीने बाद खत्म होती थी, सिडको ने 12 साल के लंबे समय में भी विकास कार्य में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि नैना प्रकल्प की जिम्मेदारी 2013 में सिडको को सौंपी गई थी, और 2014 में पहले डीपी को मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन अब तक प्रकल्प में कोई खास प्रगति नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप, नैना प्रकल्प में शामिल गांवों की संख्या 270 से घटकर सिर्फ 94 रह गई है।
स्व. लोकनेते दी बा पाटील का उल्लेख
विधायक पाटील ने लोकनेते दी बा पाटील के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि निर्माणाधीन नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दी बा पाटील के नाम पर रखने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। यह उनके योगदान को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
आमदार विक्रांत पाटील के द्वारा उठाए गए ठोस मुद्दे:
- शेतकऱ्यांच्या बांधकामांवरील अरेखित भूखंड: मूळ गावठाण लगत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बांधकामावर 40% अंतिम भूखंड अरेखित करण्यात आले आहेत। इन भूखंडों का सर्वेक्षण करके नकाशे में आवश्यक फेरबदल किए जाने चाहिए।
- सिडको का ओपन स्पेसेस आरक्षण: 2000 से अधिक बस्तियों पर सिडको ने अमेंटी और ओपन स्पेसेस जैसी आरक्षणें लागू की हैं। इन्हें अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए और नकाशे में जरूरी बदलाव किए जाएं।
- गावठाण बंधन: गावठाण के पास बसी हुई बस्तियों के नियमन के लिए राज्य में लागू UDCPR के कंजेस्टेड एरिया के प्रावधानों को लागू किया जाए।
- बाधित निर्माणों की सुरक्षा: रस्ते में बाधित होने वाले घरों की नोटिस के बाद, बाकी निर्माणों को संरक्षित किया जाए और इसके लिए कार्रवाई की जाए।
- पुर्नवसन और मुआवजा: रस्ते में बाधित हो रहे घरों के पुनर्वसन और मुआवजे के बारे में सिडको का क्या नीति है?
- वृद्धि FSI: नैना प्रकल्प में पहले से मौजूद निर्माणों के पुनर्निर्माण के लिए सिर्फ 0.3 FSI की वृद्धि दी गई है, जबकि इससे अधिक FSI की आवश्यकता है। पुराने RP के अनुसार, यह 1.3 FSI की आवश्यकता हो सकती है, जिसके बिना कोई भी पुनर्निर्माण कार्य व्यवहार्य नहीं होगा।
- कागदी अधिकार की अनुपस्थिति में निविदा प्रक्रिया: ज़मीन की कागदी मालिकाना हक नहीं होने के बावजूद, 7,900 करोड़ रुपये की निविदा जारी की गई है और 300 करोड़ रुपये का एडवांस कंत्राटदारों को दिया गया है। इस गंभीर मामले की जांच की जाए।
- खरीद और विक्री रजिस्ट्रेशन: सिडको ने सभी बाधित निर्माणों को संरक्षित किया है, अब इन निर्माणों के खरीद-विक्रय रजिस्ट्रेशन के लिए निर्णय लिया जाए।
इस मामले पर नगर विकास राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सिडको को ग्रामवासियों और किसानों से संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। साथ ही, लोक प्रतिनिधियों और शेतकऱ्यां के विश्वास को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए। सिडको को ग्रामवासियों और शेतकऱ्यां के मुद्दों पर ध्यान देते हुए उन्हें विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। इस मामले में अब तक की सभी कार्रवाई से यह साफ है कि सिडको को और ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदारी के साथ काम करना होगा।




