अंकित शर्मा हत्याकांड में 27 जुलाई को बड़ा फैसला
Major Decision on Ankit Sharma Murder Case Set for July 27
दिल्ली/प्रतिनिधी : दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य दोषियों की सज़ा पर फैसला फिलहाल टल गया है। दिल्ली की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने सज़ा पर सुनवाई अब 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत से दलीलें तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। शुरुआत में अदालत ने यह कहते हुए समय देने से इनकार कर दिया कि किसी दोषी को सज़ा के संबंध में लंबे समय तक अनिश्चितता में नहीं रखा जा सकता। हालांकि, बाद में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अदालत ने अपना रुख बदलते हुए बचाव पक्ष को अतिरिक्त समय प्रदान किया।
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अदालत ने सभी दोषियों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है, ताकि सज़ा तय करते समय इन पहलुओं पर विचार किया जा सके। गौरतलब है कि 13 जुलाई को अदालत ने ताहिर हुसैन सहित पांच आरोपियों को वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ताहिर हुसैन हथियारबंद हिंसक भीड़ का हिस्सा था, जिसने दंगे, आगजनी, लूटपाट और अंकित शर्मा की निर्मम हत्या को अंजाम दिया। अब इस बहुचर्चित मामले में सज़ा पर अंतिम फैसला 27 जुलाई को सुनाया जाएगा।



