पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण कानून में बड़ा बदला
Major Changes to OBC Reservation Law in West Bengal
कोलकाता/प्रतिनिधि : पश्चिम बंगाल विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को बहुमत से पारित कर दिया। पहले संशोधन विधेयक को 186 सदस्यों का समर्थन मिला, जबकि 17 ने विरोध किया और 6 सदस्य अनुपस्थित रहे। नए कानून के तहत ओबीसी ‘कैटेगरी-ए’ और ‘कैटेगरी-बी’ में शामिल समुदायों की पुरानी अनुसूची को हटाकर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। भाजपा ने आरोप लगाया कि पूर्व व्यवस्था में कई हिंदू जातियों की उपेक्षा कर कुछ मुस्लिम समुदायों को अनुचित लाभ दिया गया था।
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वहीं, दूसरे संशोधन विधेयक के तहत यदि किसी समुदाय को ओबीसी सूची में गलत तरीके से शामिल या बाहर रखा गया हो, तो नागरिक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आयोग जांच के बाद अपनी सिफारिश सरकार को देगा और सरकार के लिए उस पर अमल करना अनिवार्य होगा। यह बदलाव ओबीसी प्रमाणपत्रों को लेकर उठे विवादों और न्यायालय की टिप्पणियों के बाद किया गया है।



