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आजम खान की सजा बढ़कर 10 साल, बेटे को राहत नहीं
Azam Khan's sentence is 10 years, but he is not alive
उत्तर प्रदेश/प्रतिनिधी : उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता Azam Khan और उनके बेटे Abdullah Azam Khan को दो पैन कार्ड मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को सुनाए फैसले में आजम खान की सजा सात साल से बढ़ाकर दस साल कर दी। वहीं, अब्दुल्ला आजम खान की सात साल की सजा को बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने दोनों पर लगाए गए जुर्माने में भी बढ़ोतरी की है।
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आजम खान पर पांच लाख रुपये और अब्दुल्ला आजम पर साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले नवंबर 2025 में कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष ने मामले को सरकारी पहचान पत्रों के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े से जुड़ा गंभीर अपराध बताते हुए सजा बढ़ाने की मांग की थी।



