Election Campaigning अब MCMC की मंजूरी से
Election Campaigning Now Requires MCMC Approval

दिल्ली/प्रतिनिधि : निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक विज्ञापनों पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी सहित अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और संबंधित संगठनों को अपने विज्ञापन प्रसारित करने से पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC) से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।
यह नियम टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, ई-पेपर, एसएमएस और वॉइस मैसेज जैसे सभी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर लागू होगा। उम्मीदवारों को नामांकन के समय अपने आधिकारिक सोशल मीडिया खातों की जानकारी देना भी जरूरी किया गया है। साथ ही, चुनाव के 75 दिनों के भीतर प्रचार खर्च का पूरा विवरण आयोग को सौंपना होगा। आयोग ने संदिग्ध खबरों पर निगरानी बढ़ाने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।



