मंडी में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत,कई मामलों का होगा आपसी सहमति से निपटारा
National Lok Adalat to be held in Mandi on September 12; several cases to be settled through mutual consent.

हिमाचलप्रदेश, मंडी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी की ओर से 12 सितंबर 2026 को जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित और आपसी सहमति के आधार पर समाधान करना है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक कायस्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित और समझौता योग्य मामलों को सुनवाई एवं निपटारे के लिए रखा जा सकेगा।
⚖️ इन मामलों का हो सकेगा निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, पेंशन, क्षतिपूर्ति, बैंक वसूली, बिजली और दूरसंचार बिल से संबंधित मामलों को रखा जा सकता है। इसके अलावा आवास विवाद, उपभोक्ता शिकायतें, मोटर वाहन चालान और मकान किराया विवाद जैसे मामलों का भी आपसी सहमति से समाधान किया जा सकेगा।
🤝 आपसी सहमति से होगा समाधान
लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाता है। इससे पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है और मामलों का अपेक्षाकृत सरल तरीके से समाधान संभव होता है।
💰 नहीं लगेगा न्यायालय शुल्क
लोक अदालत में मामलों के निपटारे के दौरान न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता। इससे आम लोगों को आर्थिक राहत भी मिलती है। साथ ही, लोक अदालत में आपसी सहमति से दिए गए निर्णय के खिलाफ सामान्य तौर पर अपील का प्रावधान नहीं होता, जिससे विवाद को अंतिम रूप से समाप्त करने में मदद मिलती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि यदि उनके मामले लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं, तो वे इस अवसर का लाभ उठाएं।
12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत मंडी जिले के उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जो अपने लंबित विवादों का आपसी सहमति से जल्द समाधान चाहते हैं। बिना न्यायालय शुल्क और सरल प्रक्रिया के जरिए विवादों को खत्म करने की यह पहल सुलभ और त्वरित न्याय की दिशा में अहम कदम मानी जा रही ह।



