National Lok Adalat 2026: लंबित मामलों का होगा समाधान
National Lok Adalat 2026: Resolution of Pending Cases

दिल्ली/प्रतिनिधि: वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रदेश के सभी न्यायिक तथा राजस्व न्यायालयों में इसका आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान करना है।
इस लोक अदालत में बैंक, वित्तीय संस्थानों, मोटर दुर्घटना क्लेम, बिजली विभाग तथा अन्य राजीनामे योग्य मामलों का सुलह के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इसके माध्यम से न केवल लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा। विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के समाधान के लिए लोक अदालत का लाभ उठाएं। लोक अदालत में समझौते के आधार पर होने वाले निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, जिससे पक्षकारों को लंबे कानूनी विवाद से राहत मिलती है।



