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State Public Service आयोग को मिला नया नेतृत्व

State Public Service Commission Gets New Leadership

मुंबई/प्रतिनिधी : राज्य सरकार ने मुस्लिम समुदाय को स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी-A (SBC-A) के तहत जाति प्रमाणपत्र और वैधता प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित वर्ष 2014 के सरकारी निर्णय और सर्कुलर को आधिकारिक रूप से निलंबित कर दिया है। दरअसल 2014 में जारी ऑर्डिनेंस के माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समूहों को सरकारी और अर्ध-सरकारी सीधी भर्ती तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था।

हालांकि 14 नवंबर 2014 को बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सार्वजनिक सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए दिए गए इस आरक्षण प्रावधान पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद 23 दिसंबर 2014 तक ऑर्डिनेंस कानून में परिवर्तित नहीं हो सका और स्वतः निरस्त (लैप्स) हो गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उस आधार पर जारी सभी सरकारी आदेश और सर्कुलर अब शून्य और अमान्य माने जाएंगे।

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