Indigo संकट पर हाई कोर्ट की सख्ती
High Court Takes Strict Action on Indigo Crisis
दिल्ली/प्रतिनिधि : दिल्ली हाई कोर्ट में आज इंडिगो संकट को लेकर अहम सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने पूरे मामले पर गहरी नाराज़गी और चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि भले ही सरकार ने स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों, जिसमें लाखों यात्री देशभर के हवाई अड्डों पर घंटों तक फंसे रहे। कोर्ट ने कहा कि ऐसे संकट न केवल यात्रियों को असुविधा में डालते हैं, बल्कि सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालते हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा दौर में यात्रियों का तेज, सुरक्षित और सुचारु आवागमन आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। कोर्ट ने इंडिगो, केंद्र सरकार और डीजीसीए को निर्देश दिया कि एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को उचित और समयबद्ध मुआवजा दिया जाए।
साथ ही, हाई कोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी एयरलाइंस पर्याप्त संख्या में पायलटों की नियुक्ति करें, ताकि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम का उल्लंघन न हो सके। अदालत ने कहा कि पायलटों की कमी किसी भी स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा में बाधा नहीं बननी चाहिए।
सरकार और इंडिगो को अब इस संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।