संसद की मुहर: तंबाकू उत्पादों पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क
Parliament approves additional duty on tobacco products

दिल्ली/प्रतिनिधि : केंद्रीय उत्पादन शुल्क सुधारणा विधेयक को आज संसद की मंजूरी मिल गई, जिसके साथ ही तंबाकू और तंबाकू आधारित उत्पादों पर जीएसटी अधिभार हटने के बाद अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का मार्ग स्पष्ट हो गया है। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर लगाए जाने वाले इस अतिरिक्त शुल्क से मिलने वाला राजस्व वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को भी वितरित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि तंबाकू की खेती कम करने और किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएँ चला रही है। इनके सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में किसानों ने एक लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वैकल्पिक फसलों की खेती शुरू कर दी है।
इसी बीच, लोकसभा में आज स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिभार विधेयक पर भी चर्चा हुई। सरकार पान मसाला समेत कुछ अन्य वस्तुओं पर यह अधिभार लगाने पर विचार कर रही है। अधिभार से मिलने वाला राजस्व राज्यों को दिया जाएगा, ताकि उसे स्वास्थ्य और जनकल्याण योजनाओं पर खर्च किया जा सके। यह कदम स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



