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LokSabha में पेश किया गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक

Central Excise (Amendment) Bill, 2025 Introduced in Lok Sabha

दिल्ली/प्रतिनिधि : लोकसभा में आज केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक-2025 विचार और पारित कराने के लिए पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सदन में इस महत्वपूर्ण विधेयक को प्रस्तुत करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1984 में संशोधन करना है।

विधेयक का मुख्य मकसद भारत में निर्मित या उत्पादित विभिन्न वस्तुओं पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क में आवश्यक बदलाव करना है। खासतौर पर, इसका फोकस तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की दरों में संशोधन पर है, ताकि इन उत्पादों पर कुल कर भार को वर्तमान स्तर पर बनाए रखा जा सके।

नए संशोधन के तहत कच्चे तंबाकू, प्रोसेस्ड तंबाकू और तंबाकू से बने अन्य उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, बल्कि राजस्व संग्रह भी सुदृढ़ होगा।

वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि तंबाकू उत्पादों पर बढ़ा हुआ कर दीर्घकालिक रूप से जनस्वास्थ्य सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम है। वहीं, विपक्ष ने इस पर कुछ सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि संशोधन का उद्देश्य केवल कर संरचना को संतुलित रखना और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना है।

विधेयक पर चर्चा जारी है और इसके पास होने की संभावना प्रबल मानी जा रही है।

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