सावधान! शोघी-मेहली मार्ग आंशिक रूप से बंद रहेगा

Traffic Alert: Shoghi to Mehli Road to Face Partial Closure

शिमला (हिमाचल प्रदेश) : जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि शोघी-मेहली सड़क पर जारी कटिंग कार्यों के कारण यह मार्ग 21 अक्तूबर से 20 नवम्बर, 2025 तक आंशिक रूप से वाहनों के लिए बंद रहेगा।

आदेश के अनुसार, शिलगांव से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बड़ागांव तक का यह मार्ग प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 3:00 बजे से 4:00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन के लिए बंद रहेगा। इस अवधि के दौरान केवल आपातकालीन वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।

जिला दंडाधिकारी ने संबंधित कार्यकारी एजेंसी को निर्देश दिए हैं कि कार्य के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा और एहतियाती उपाय सुनिश्चित किए जाएं, ताकि स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और निर्धारित समय का पालन करते हुए सहयोग दें, ताकि सड़क कार्य समय पर और सुरक्षित रूप से पूरा किया जा सके।

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