
शिमला में दिवाली के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए बनाए गए खास स्थान
Safe and Festive: Shimla Announces Special Firecracker Sale Zones
शिमला (हिमाचल प्रदेश) : आगामी दिवाली महापर्व को देखते हुए, जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला ने आज एक आदेश जारी किया है, जिसमें शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों में पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री केवल अधिसूचित स्थानों पर ही अनुमति देने की जानकारी दी गई। आदेश के अनुसार, निर्दिष्ट क्षेत्रों के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।चिन्हित किए गए प्रमुख स्थानों में आइस-स्केटिंग रिंक शिमला, बालूगंज खेल मैदान (गोपाल मंदिर के सामने), छोटा शिमला की ओर पीडब्ल्यूडी पार्किंग से आगे संजौली, त्रिलोक चंद शॉप के पास खलीनी बाईपास, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ग्राउंड समरहिल, छोटा शिमला से कसुम्पटी की ओर सड़क पर खुली जगह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फागली के पास खुला मैदान, पंचायत ग्राउंड भट्टा कुफ्फार, सेक्टर 6 कंगनाधार न्यू शिमला के पास बस स्टैंड, विकास नगर पुलिस चौकी के पास, नई पार्किंग टुटू और रानी ग्राउंड कुसुम्पटी शामिल हैं।जिला प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी चिन्हित स्थलों पर खड़े वाहनों को हटाना अनिवार्य होगा। नगर निगम शिमला और लोक निर्माण विभाग द्वारा इन क्षेत्रों को चिन्हित कर सभी स्थानों पर स्टॉल स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, अग्निशमन विभाग प्रत्येक स्थान पर फायर सुरक्षा उपायों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
यह आदेश 16 अक्टूबर, 2025 से 21 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेगा, ताकि शिमला में दिवाली के त्योहार को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से मनाया जा सके।



