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ऐरोली और कोपरखैरणे विभाग में अनधिकृत निर्माण पर मनपा की कड़ी कार्रवाई

नोटिस के बावजूद न हटाने पर अतिक्रमण विभाग ने चलाया तोड़क अभियान, ₹90,000 का दंड वसूला गया

नवी मुंबई/प्रतिनिधि: नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा शहर में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ऐरोली और कोपरखैरणे विभागों में निष्कासन की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे के निर्देशानुसार तथा अतिरिक्त आयुक्त (2) डॉ. राहुल गेठे और उप आयुक्त (अतिक्रमण) डॉ. कैलास गायकवाड के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। ऐरोली विभाग के अंतर्गत ई-189, ई-190, ई-191, सेक्टर-02, ऐरोली, नवी मुंबई में नितीन वामन नगराळे द्वारा अनधिकृत निर्माण कार्य किया जा रहा था। महाराष्ट्र प्रादेशिक योजना और नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 53(1A)/54 के तहत नोटिस जारी की गई थी, परंतु संबंधित व्यक्ति ने निर्माण कार्य बंद नहीं किया। इसके पश्चात, सहायक आयुक्त सुनील काठोळे के नियंत्रण में तोड़क कार्रवाई की गई। इस दौरान नगराळे से ₹75,000 का दंड भी वसूला गया। इस अभियान में अतिक्रमण विभाग के अधिकारी, 6 मज़दूर, 2 ब्रेकर मशीनें, 1 गैस कटर तथा पुलिस बंदोबस्त की उपस्थिति रही।

कोपरखैरणे में कार्रवाई: ₹15,000 का दंड

इसी प्रकार, कोपरखैरणे विभाग अंतर्गत हेमचंद्रा धोंडीराम म्हात्रे, घर क्रमांक 366, कोपरखैरणे गांव द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण पर भी कार्रवाई की गई। दिनांक 15-05-2025 को जारी नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया था। सहायक आयुक्त भरत ऊ. धांडे और कनिष्ठ अभियंता चंद्रकांत धोत्रे की निगरानी में आंशिक तोड़क कार्रवाई की गई तथा ₹15,000 का दंड वसूला गया। इस अभियान में 8 मज़दूर, 3 इलेक्ट्रॉनिक हैमर, 2 गैस कटर, 1 पिकअप वैन और पुलिस बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी। महानगरपालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त और नियमित कार्रवाई अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ की जाती रहेगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें और जारी नोटिसों का समय पर पालन करें।

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