अमरोहा में मिलावट पर कार्रवाई, 7.80 लाख का जुर्माना
Action taken against adulteration in Amroha; fine of ₹7.80 lakh imposed.

लखनऊ: अमरोहा में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जिले में मिलावटी और मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए खाद्य पदार्थों से जुड़े 13 मामलों में अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने कुल 7 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग की इस कार्रवाई से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के प्रयासों को मजबूती मिली है। सहायक खाद्य आयुक्त विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिले में आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापेमारी अभियान चला रहा है। इसी अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए नमूने एकत्र किए गए थे। इन नमूनों को प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया, ताकि उनकी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने की स्थिति का पता लगाया जा सके।
जुर्माना जमा नहीं करने पर होगी आरसी की कार्रवाई
सहायक खाद्य आयुक्त विनय कुमार अग्रवाल के मुताबिक, न्यायालय की ओर से लगाए गए जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके माध्यम से बकाया जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट और गुणवत्ता संबंधी अनियमितताओं को रोकने के लिए विभाग की ओर से समय-समय पर निरीक्षण और नमूनों की जांच कराई जाती है। दूध, पनीर, तेल और मिठाई जैसी रोजमर्रा की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के हितों से जुड़ी होती है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
अमरोहा में 13 मामलों में लगाया गया 7.80 लाख रुपये का जुर्माना खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई का हिस्सा है। विभागीय कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य कारोबार से जुड़े लोगों को निर्धारित मानकों का पालन करने के प्रति जवाबदेह बनाना और आम जनता को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत करना है।



