जयपुर वार्ड 62 के भाग संख्या 23 में कल होगा पुनर्मतदान
Jaipur Ward 62 K Part No. 23 will be repolled tomorrow.

राजस्थान,जयपुर: जयपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 62 के भाग संख्या 23 में रविवार को पुनर्मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कमरा नंबर 4, टीला वाला, सांगानेर स्थित मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 11 सितंबर को हुए मूल मतदान के दौरान मतदाता सूची की विलोपन सूची में शामिल 110 मतदाताओं द्वारा मतदान किए जाने की घटना सामने आई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने माना कि इस घटना से चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 55 के तहत संबंधित मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया है।
केवल अधिकृत मतदाता ही कर सकेंगे मतदान
पुनर्मतदान के दौरान केवल अधिकृत मतदाताओं को ही वोट डालने की अनुमति होगी। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को पुनर्मतदान की तारीख, समय और स्थान की लिखित सूचना देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मतदाताओं को जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है।
इस बार अलग स्थान पर लगेगी अमिट स्याही
पुनर्मतदान में मतदाताओं की पहचान के लिए बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही का निशान लगाया जाएगा। आयोग के निर्देश के अनुसार स्याही का निशान नाखून के प्रारंभ से अंगुली के प्रथम भाग तक लगाया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतदान के लिए ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले मतपत्र और निविदत्त मतपत्र नए सिरे से मुद्रित कराए जा सकते हैं।
पुरानी EVM सुरक्षित रखी जाएगी
11 सितंबर को हुए मूल मतदान में इस्तेमाल की गई ईवीएम को सील कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। पुनर्मतदान के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक चुनावी सामग्री और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना है। अब वार्ड 62 के भाग संख्या 23 के मतदाता रविवार को निर्धारित मतदान केंद्र पर दोबारा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जयपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 62 के भाग संख्या 23 में रविवार को पुनर्मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कमरा नंबर 4, टीला वाला, सांगानेर स्थित मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान कराने के निर्देश दिए हैं
110 मतदाताओं के मतदान के बाद लिया गया फैसला
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 11 सितंबर को हुए मूल मतदान के दौरान मतदाता सूची की विलोपन सूची में शामिल 110 मतदाताओं द्वारा मतदान किए जाने की घटना सामने आई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने माना कि इस घटना से चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 55 के तहत संबंधित मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया है।
केवल अधिकृत मतदाता ही कर सकेंगे मतदान
पुनर्मतदान के दौरान केवल अधिकृत मतदाताओं को ही वोट डालने की अनुमति होगी। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को पुनर्मतदान की तारीख, समय और स्थान की लिखित सूचना देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मतदाताओं को जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है।
इस बार अलग स्थान पर लगेगी अमिट स्याही
पुनर्मतदान में मतदाताओं की पहचान के लिए बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही का निशान लगाया जाएगा। आयोग के निर्देश के अनुसार स्याही का निशान नाखून के प्रारंभ से अंगुली के प्रथम भाग तक लगाया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतदान के लिए ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले मतपत्र और निविदत्त मतपत्र नए सिरे से मुद्रित कराए जा सकते हैं।
पुरानी EVM सुरक्षित रखी जाएगी
11 सितंबर को हुए मूल मतदान में इस्तेमाल की गई ईवीएम को सील कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। पुनर्मतदान के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक चुनावी सामग्री और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना है। अब वार्ड 62 के भाग संख्या 23 के मतदाता रविवार को निर्धारित मतदान केंद्र पर दोबारा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।



