दिशा सालियान केस में बड़ा मोड़! बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI जांच के दिए आदेश
Major twist in the Disha Salian case! Bombay High Court orders CBI probe.
नवी मुंबई/सान्वी देशपांडे: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही CBI को शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करने और जांच के लिए एक वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह भोंसले की खंडपीठ ने यह आदेश दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में उनकी बेटी की मौत की परिस्थितियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए विस्तृत जांच की मांग की गई थी।
CBI को FIR दर्ज करने का निर्देश
अदालत ने निर्देश दिया कि CBI दिशा सालियान के पिता की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करे और उनका बयान भी रिकॉर्ड करे। मुंबई पुलिस के पास मौजूद मामले से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड CBI को सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बाद जांच केंद्रीय एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में आगे बढ़ेगी।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि जांच के दौरान संज्ञेय अपराध सामने आता है और पर्याप्त सामग्री मिलती है, तो कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाए। यानी अब जांच का केंद्र दिशा सालियान की मौत की परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच पर रहेगा।
पिता ने लगाए थे गंभीर आरोप
दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मौत सामान्य घटना नहीं थी। याचिका में कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। याचिका में एक राजनेता और एक बॉलीवुड अभिनेता समेत अन्य लोगों की कथित भूमिका की जांच की मांग भी की गई थी। हालांकि, ये सभी आरोप अभी जांच का विषय हैं और अदालत ने किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया है।
कोर्ट की अहम टिप्पणी—बिना पर्याप्त सबूत किसी को आरोपी न माना जाए
इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सावधानी भी दर्ज की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल FIR दर्ज होने या किसी व्यक्ति का नाम शिकायत में आने से उसे आरोपी नहीं माना जा सकता। जांच अधिकारी द्वारा जुटाई गई सामग्री के आधार पर ही किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त आधार होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिशा सालियान मामले को लेकर पिछले कई वर्षों से अलग-अलग दावे और आरोप सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा रहे हैं। अदालत के आदेश के बाद अब इन दावों की जांच साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर CBI द्वारा की जाएगी।
2020 में हुई थी दिशा सालियान की मौत
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद हुई थी। उनकी मौत के कुछ ही दिनों बाद, 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की भी मुंबई में मौत हुई थी। दोनों घटनाओं के समय को लेकर पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक स्तर पर चर्चा और कई तरह के दावे होते रहे हैं। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद दिशा सालियान की मौत की जांच एक बार फिर औपचारिक रूप से आगे बढ़ेगी। CBI द्वारा FIR दर्ज किए जाने, शिकायतकर्ता का बयान लेने और उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा के बाद जांच की अगली दिशा तय होगी।
फिलहाल इस मामले में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। अंतिम निष्कर्ष जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।



