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संसद से पास हुआ लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026

Public Examinations Amendment Bill 2026 Passed by Parliament

दिल्ली/प्रतिनिधी : संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। बुधवार को लोकसभा से पारित होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा ने भी विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी। केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन) डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन में विधेयक पेश किया। संशोधित कानून में परीक्षा में धांधली और पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना तथा संपत्ति जब्त करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही मामलों के त्वरित निपटारे के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी। जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के तीन महीने के अंदर सुनवाई समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

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विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे अपर्याप्त बताते हुए सरकार की आलोचना की। चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। डीएमके और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग दोहराई। वहीं भाजपा ने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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