
Navi Mumbai: महापौर चुनाव से पहले बीजेपी को झटका
Navi Mumbai: BJP suffers setback ahead of mayoral election
नवी मुंबई/सान्वी देशपांडे: बेलापुर सिविल कोर्ट ने नेरुल प्रभाग 23-बी से चुनाव जीतकर आयी बीजेपी नगरसेविका रुपाली किस्मत भगत के खिलाफ बड़ा फैसला दिया है. एक इलेक्शन पिटिशन 7/ 2026 पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रूपाली किस्मत भगत को 5 फरवरी को होने वाले महापौर चुनाव और महासभा में एंट्री पर रोक लगा दी है.
सिविल कोर्ट ने नवी मुंबई महानगरपालिका को शोकॉज नोटिस भेजकर आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है. यह आदेश महाराष्ट्र मनपा अधिनियम, 1949 की धारा 10 डी के अंतर्गत दिया गया है. इसके मुताबिक जब कोई नगरसेवक (Corporator) या उसका निकट संबंधी महानगरपालिका की सीमा में अवैध निर्माण करता है. अवैध निर्माण को बढ़ावा देता है. या ऐसे निर्माण में सहयोग/सहमति देता है. तब उसके खिलाफ कार्रवाई होती है. बीजेपी नगरसेविका रुपाली किस्मत भगत के खिलाफ इसी नियम के तहत कार्रवाई हुई है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति महासभा में बैठने, महासभा में मतदान करने, या नगरसेवक के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अयोग्य है। यह आदेश 66 नगरसेवकों वाली बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है.
यह नैतिक और वैधानिक उल्लंघन का मामला है. कोर्ट ने कई बार माना है कि नगरसेवक का दायित्व है कानून का पालन और संरक्षण, यदि वही व्यक्ति नगर नियोजन कानून का उल्लंघन करता है, तो वह जनप्रतिनिधि पद के योग्य नहीं रहता. नवी मुंबई में ऐसे दर्जनों नगरसेवक हैं जिनके खिलाफ अवैध निर्माण की शिकायतें हुई हैं. माना जा रहा है कि यदि मामला बढ़ा तो मनपा अधिनियम की धारा 10-डी के तहत नवी मुंबई के कई नगरसेवकों का विकेट गिर सकता है.



