Budget 2026-27: टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं
Budget 2026-27: No changes to tax slabs

दिल्ली/प्रतिनिधि : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने नौवें बजट भाषण के दौरान आयकर व्यवस्था को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नया आयकर कानून (Income Tax Act) आगामी 1 अप्रैल 2026 से देशभर में लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाना है। वित्त मंत्री ने बताया कि नए आयकर कानून के तहत इनकम टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान किया जाएगा, ताकि आम करदाता बिना जटिलताओं के रिटर्न दाखिल कर सकें। इससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा और करदाताओं पर प्रशासनिक बोझ भी कम होगा।
हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इनकम टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी करदाताओं को दरों के मोर्चे पर किसी नई राहत या अतिरिक्त भार का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार का फोकस फिलहाल कानून की भाषा और प्रक्रिया को सरल बनाने पर है।



