
Voter Rectification: मतदाता सूचियों में दोहरे नामों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश
Nandurbar Dy Collector directed Action against duplicate names in voter lists
मुंबई/ प्रतिनिधिः राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों में प्रयुक्त मतदाता सूचियों में दोहरे नाम (एक ही मतदाता का नाम दो या अधिक बार पंजीकृत) पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA तथा जिला परिषद पंचायत समिति अधिनियम के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूचियाँ तैयार करने और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। हालाँकि, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित तिथि तक विधान सभा के विद्यमान निर्वाचक मंडल को संबंधित जिला परिषद चुनाव प्रभाग/पंचायत समिति निर्वाचन प्रभाग में विभाजित करके उपयोग किया जाता है। ऐसा करते समय, राज्य चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय निकायों की मतदाता सूची तैयार करने के लिए अधिकृत अधिकारी को मूल मतदाता सूची में शामिल न किए गए किसी भी नए नाम को उक्त मतदाता सूची में शामिल करने, या मूल मतदाता सूची में शामिल नामों को बाहर करने या उसमें कोई सुधार करने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए नंदुरबार के उप जिलाधिकारी विक्रांत चव्हाण ने मतदाता सूचियों में दोहरे नामों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि एक से अधिक नाम वाला मतदाता वास्तव में एक ही व्यक्ति है, उस मतदाता से संलग्न प्रपत्र (परिशिष्ट एक) में उस सटीक वार्ड, जिला परिषद निर्वाचन प्रभाग/पंचायत समिति मतदान केंद्र के संबंध में आवेदन लिया जाए जिसमें वह मतदान करेगा। तद्नुसार, प्राधिकृत पदाधिकारी के संतुष्ट होने के पश्चात, संबंधित मतदाता को उसकी इच्छानुसार मतदान करने हेतु जिला परिषद निर्वाचन प्रभाग/पंचायत समिति मतदान केंद्र में मतदान केंद्र का निर्धारण किया जाए।



