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OTT प्लेटफॉर्म्स को MIB की नई एडवाइजरी, क्राइम-ड्रामा कंटेंट पर बढ़ी सख्ती

MIB issues new advisory to OTT platforms, tightens restrictions on crime-drama content

नई दिल्लीः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और उनकी स्वयं-नियामक संस्थाओं के लिए नई एडवाइजरी जारी की है.  मंत्रालय ने अपने पुराने दिशा-निर्देश (संख्या A-50013/123/2021-DM, दिनांक 22 अक्टूबर 2021) का हवाला देते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट से बचने की सलाह दी है जो भारत की संप्रभुता और एकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, देश के विदेशी रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं या फिर हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़का सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी फिल्म, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करने से पहले खास सतर्कता और समझदारी से काम लिया जाए, खासतौर पर यदि वह गैंगस्टर्स या क्राइम पर आधारित हो।

क्राइम-ड्रामा कंटेंट पर और सख्त हुई निगरानी

नए नोटिस में मंत्रालय ने साफ कहा है कि “गैंगस्टरों और अपराधियों पर आधारित किसी भी फिल्म, वेब सीरीज, बायोपिक या डॉक्यूमेंट्री को रिलीज या प्रसारित करने से पहले ऊपर दिए गए दिशा-निर्देशों का ध्यान रखा जाए।”सरकार का यह कदम इस बात का संकेत है कि वह अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले क्राइम-ड्रामा कंटेंट पर और सख्ती से नजर रख रही है। इससे उम्मीद है कि ओटीटी कंपनियां और उनकी नियामक संस्थाएं अपने अंदरूनी कंटेंट अप्रूवल सिस्टम और कम्प्लायंस प्रक्रियाओं की समीक्षा करेंगी, ताकि भविष्य में किसी विवाद या नियम उल्लंघन से बचा जा सके।

राष्ट्रीय सुरक्षा-सम्प्रभुता-एकता के खिलाफ नो कंटेंट

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट से बचने की सलाह दी है जो भारत की संप्रभुता और एकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं,कहा गया है कि रिलीज करने से पहले खास सतर्कता और समझदारी से काम लिया जाए, खासतौर पर यदि वह गैंगस्टर्स या क्राइम पर आधारित हो।
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