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नवी मुंबई मनपा द्वारा घणसोली और कोपरखैरणे विभाग में अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई

अनधिकृत निर्माण पर चला तोड़क कार्रवाई का हथौड़ा, नोटिस के बावजूद नहीं माने संबंधित पक्ष

नवी मुंबई/प्रतिनिधि: नवी मुंबई महानगरपालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा घणसोली और कोपरखैरणे विभागों में अनधिकृत निर्माण पर सख्त कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई मनपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे के निर्देश, अतिरिक्त आयुक्त (2) डॉ. राहुल गेठे और अतिक्रमण उप आयुक्त डॉ. कैलास गायकवाड के मार्गदर्शन में की गई।

घणसोली विभाग में अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई

नवी मुंबई मनपा के घणसोली विभाग कार्यालय के कार्यक्षेत्र अंतर्गत घर क्रमांक-166, रबाळे, साळवीनगर, घणसोली स्थित श्री रतन रामा म्हात्रे (घर मालिक) और श्री राजेंद्र शंकर पवार (विकासक) द्वारा बिना अनुमति निर्माण कार्य किया जा रहा था। मनपा की ओर से समय रहते नोटिस दी गई थी, परंतु संबंधित पक्ष ने इसे नजरअंदाज करते हुए अवैध कार्य जारी रखा।

इसके चलते मनपा ने 5 ब्रेकर, 15 मजदूर और 1 गैस कटर की सहायता से तोड़क कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

इस कार्रवाई में घणसोली विभाग के सहायक आयुक्त श्री उत्तम खरात, कनिष्ठ अभियंता श्री प्रविण विश्वे, अतिक्रमण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी, सिडको और मनपा के अन्य अधिकारी एवं पुलिस दल तैनात थे।

कोपरखैरणे में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई

इसी प्रकार कोपरखैरणे विभाग के तहत घर क्रमांक 1123, सेक्टर 12D, रामनगर, बोनकोडे में स्थित श्री शालिक हल्ल्या नाईक के अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की गई। इस निर्माण को महाराष्ट्र प्रादेशिक योजना व नगररचना अधिनियम, 1966 की धारा 54 के अंतर्गत दिनांक 12 दिसंबर 2023 को नोटिस जारी की गई थी।

नोटिस के बावजूद निर्माण जारी रहने के कारण आंशिक तोड़क कार्रवाई की गई, जिसमें 9 मजदूर, 3 इलेक्ट्रॉनिक हैमर, 1 पिकअप वैन और 2 गैस कटर का उपयोग किया गया।

इस अभियान में कोपरखैरणे विभाग के सहायक आयुक्त श्री भरत ऊ धांडे, कनिष्ठ अभियंता श्री चंद्रकांत धोत्रे, अन्य अधिकारी-कर्मचारी तथा मनपा पुलिस बल उपस्थित रहे।

अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी

नवी मुंबई महानगरपालिका की ओर से स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध निर्माण गतिविधियों के खिलाफ तीव्र कार्रवाई जारी रखी जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी निर्माण कार्य से पहले मनपा की वैध अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा कठोर कदम उठाए जाएंगे।

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